Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana : किसानों की मृत्यु एवं विकलांगता पर सरकार देगी 2 लाख रूपए तक का मुआवजा

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana : मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए शुरू की गई योजना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य के दौरान मृत्यु एवं विकलांगता के कारण मुआवजे के तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ क्षेत्र के सभी किसान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को इस लेख में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप भी इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana क्या है?

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत साल 2021 में गहलोत सरकार के द्वारा की गई। इस योजना के माध्यम से राजस्थान के किसानों की कृषि के दौरान किसी उपकरण या फिर किसी अन्य प्रक्रम के द्वारा मृत्यु या विकलांगता हो जाने पर 5000 से लेकर ₹200000 तक कम मुआवजा दिया जाता है।

इस योजना के माध्यम से मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसान विकलांग होने पर अपना इलाज करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं से धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे किसानों को कृषि करने में बहुत अधिक सहूलियत प्राप्त होती है। क्योंकि वह कृषि का कार्य करते हुए स्वयं को आर्थिक तौर पर सुरक्षित पाते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य किसानों को सहायता प्रदान करना है। जिससे कि वह किसी भी प्रकार से खेती का कार्य करते हुए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता पहुंचाई जा सके। जिसके कारण वह आर्थिक तौर पर कमजोर ना हो।

इसी के साथ इसमें कुछ ऐसे भी किसान होते हैं, जो की गरीब होते हैं। जिसके कारण वह क्षतिग्रस्त होने पर इलाज भी नहीं कर पाते हैं, परंतु इस योजना के लाभ से ऐसे सभी किसान इलाज कराने में समर्थ हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ

  • इस योजना के माध्यम से किसानों को क्षतिग्रस्त होने पर सहायता प्रदान की जाएगी ‌
  • इस योजना का लाभ किसानों को 5 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु सीमा तक प्राप्त होगा।
  • इस योजना के माध्यम से मृत्यु एवं विकलांग होने पर 5000 से लेकर 200000 रूपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है।
  • यदि किसी भी किसान की कृषि कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 200000 रूपए प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेतु पात्रता

  • इस योजना के लाभ के लिए किस राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
  • किसान की मृत्यु या विकलांगता कृषि का कार्य करते हुए होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए मृत्यु या विकलांगता के 6 महीने के अंदर आवेदन किया जाना आवश्यक है।
  • किसान द्वारा मुख्यमंत्री किसान साथी योजना के लाभ हेतु आवेदन करना होगा।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट
  • फोटो

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना कल लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी जिला स्तर के कृषि कार्यालय में जाएं।
  • यहां पर अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फार्म प्राप्त कर लें।
  • इस आवेदन फार्म में पूछी गई जानकारी को दर्ज करना है, इसी के साथ-साथ संबंधित सही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी जोड़ देना है।
  • इसी के साथ लाभार्थी व्यक्ति का फोटो आवेदन फॉर्म में लगा देना है।
  • इस प्रक्रिया के बाद आवेदन फार्म को अधिकारियों के पास पुनः जमा कर देना है।
  • हालांकि यह ध्यान रहे की मृत्यु/विकलांगता के पश्चात 6 महीने के अंतर्गत ही आवेदन फार्म जमा किया गया हो।
  • इसके बाद सत्यापन के दौरान यदि उम्मीदवार पात्र पाया जाता है, तो उसे इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा।

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